भिवानी। अब राशन कार्ड में किसी सदस्य के नाम की त्रुटि दुरुस्त कराने के साथ साथ नाम कटवाने और नए सदस्य का नाम जुड़वाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए नजदीकी सीएचसी सेंटर या फिर सरल केंद्र पर उपभोक्ता को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके दस दिन बाद जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पोर्टल से उपभोक्ता के फोन पर ही सूचना मिल जाएगी।
इतना ही नहीं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने जिले भर के आठ पीआर सेंटर (परचेज सेंटर) पर विभाग के पोर्टल से नया नाम जोड़ने और पुराना नाम काटने का विकल्प ही खत्म कर दिया है। यही वजह है कि अब पीआर सेंटर पर बैठे कर्मचारी राशन कार्ड में इस तरह का कोई भी संशोधन अपनी मर्जी से नहीं कर पाएंगे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने यह बदलाव पिछले शुक्रवार से ही किया है। जिसके बाद पीआर सेंटर पर इस तरह का अब कोई भी काम नहीं हो रहा है।
भिवानी जिले में करीब ढाई लाख राशन कार्ड उपभोक्ता हैं। इनमें राशन कार्डों की चार श्रेणियां भी विभाजित की हुई हैं, लेकिन सभी श्रेणी के उपभोक्ता परिवार में नए सदस्य के आने और शादी के बाद पुराने सदस्यों का अलग से राशन कार्ड बनवाने के लिए, उनके नाम हटवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के ही चक्कर लगाने पड़ते थे। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने उपभोक्ताओं की इसी परेशानी को खत्म करने और कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाया है। अब उपभोक्ता को पीआर सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं होगी, उसे नजदीकी किसी भी सीएचसी (कॉमन सर्विस सेंटर) या फिर सरकार के सरल पोर्टल पर जरूरी दस्तावेजों के साथ राशन कार्ड से नाम हटवाने और नया नाम जुड़वाने का आवेदन ऑनलाइन करना पड़ेग। यह आवेदन खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर भेजा जाएगा। जिसके बाद ऑनलाइन ही उस आवेदन की वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा। अगर सब कुछ सही है तो दस दिन के बाद संबंधित उपभोक्ता के फोन पर ही इसकी सूचना भी मिल जाएगी। इसके बाद उपभोक्ता ऑनलाइन राशन कार्ड का प्रिंट या फिर हार्ड कॉपी प्राप्त करने के लिए संबंधित कार्यालय में जाएगा। जिस पर खाद्य निरीक्षक अपनी तस्दीक करने के बाद उसे ये राशन कार्ड उपलब्ध कराएगा।
रोजाना आते हैं 500 से 700 आवेदन
जिले में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आठ पीआर हैं। जिनमें भिवानी, जुईकलां, लोहारू, ढिगावामंडी, बहल, बवानीखेड़ा, तोशाम और सिवानी शामिल हैं। इन सभी पर रोजाना ही 500 से 700 आवेदन तो राशन कार्ड के नामों में संशोधन, नया नाम जोड़ने व पुराना नाम हटाने के संबंधित मामले आते हैं। अकेले भिवानी पीआर सेंटर पर सामान्य दिनों में करीब डेढ़ सौ आवेदन आते रहे हैं, फिलहाल रोजाना ही 40 से 50 आवेदन अब भी मिल रहे हैं।
नए राशन कार्ड के लिए भी ऑनलाइन करें आवेदन, 22 दिन में घर बैठे मिलेगा
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने नया राशन कार्ड बनवाने में भी भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आनलाइन आवेदन करने पर 22 दिन की निर्धारित अवधि के बाद घर बैठे ही राशन कार्ड मुहैया कराने का विकल्प उपभोक्ताओं को दिया है। इसमें किसी भी सीएचसी या सरल पोर्टल पर नया राशन कार्ड बनवाने का आवेदन निर्धारित दस्तावेजों के साथ किया जा सकता है। विभाग उसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन व अन्य औपचारिकताएं पूरी कर राशन कार्ड को उपभोक्ता के संबंधित पते पर ही उपलब्ध कराएगा या फिर संबंधित डिपो धारक के पास राशन कार्ड भेजा जाएगा।
पोर्टल में बदलाव किया है
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संबंधी मामले विभाग की ओर से अपने पोर्टल में बदलाव किया गया है, जिसके बाद राशन कार्ड में नाम की त्रुटि ठीक कराने और नए एवं पुराने सदस्य के नाम हटाने और जोड़ने संबंधी काम के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। इसके बाद ही संबंधित उपभोक्ता के राशन कार्ड में संशोधन संभव होगा। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विभाग ने यह कदम उठाया है। पहले पीआर सेंटर पर इस तरह के संशोधन किया जाता था, लेकिन अब यह संभव नहीं होगा।
-अनिल कालरा, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक भिवानी।