भिवानी। एडिशनल सेशन जज की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले की सुनवाई के दौरान दोषी व्यक्ति को 15 साल की कैद और दो लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया है।
एडिशनल सेशन जज अजय पाराशर की अदालत ने एनडीपीएस के मामले में दोषी राजबीर को 15 साल की कैद और दो लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। न्यायालय में पेश चालान के अनुसार 2018 में लोहारू पुलिस ने राजबीर नामक व्यक्ति को 410 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया और न्यायालय के सम्मुख महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने राजबीर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। दोषी द्वारा दो लाख रुपये जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया है। संवाद