बहल। गांव नांगल में आशा वर्कर की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता के आरोपों पर डीसी साहिल गुप्ता ने कड़ा संज्ञान लेते हुए ग्राम पंचायत नांगल के सरपंच रणसिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डीसी ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1)(बी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कार्रवाई की।
निलंबन अवधि में सरपंच के पंचायत की किसी भी बैठक में शामिल होने पर भी रोक रहेगी। डीसी के आदेश के अनुसार गांव नांगल में आशा वर्कर के पद पर नियुक्ति के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। मामले की जांच के लिए एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। कमेटी की जांच में आशा वर्कर के चयन की प्रक्रिया में सरपंच की भूमिका प्रथम दृष्टया दोषपूर्ण पाई गई।
जांच रिपोर्ट और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सरपंच रणसिंह को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद कमेटी की रिपोर्ट और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सरपंच के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए। इस पर डीसी ने सरपंच को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए।
आदेश में यह भी कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान रणसिंह पंचायत की किसी भी बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा पंचायत की चल-अचल संपत्ति, धनराशि, रिकॉर्ड और अन्य संपत्ति का संबंधित ग्राम सचिव के माध्यम से नियमानुसार कार्यभार लेने वाले पंच को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। डीसी के आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।