भिवानी। नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में युवक को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका की कोर्ट ने 20 साल की सजा और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनीका की कोर्ट ने बवानीखेड़ा निवासी सोमबीर को पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 363 में तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 में तीन साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर कुल 40 हजार रुपये जुर्माना किया है। बवानीखेड़ा पुलिस ने 2020 में लड़की के पिता पर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसमें उसने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी को आरोपी बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पर बवानीखेड़ा पुलिस ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे न्यायालय में पेश किया।