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Bhiwani News: नाबालिग के अपहरण के मामले में दोषी को पांच साल की कैद

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भिवानी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने नाबालिग लड़की का घर से अपहरण करने के मामले में दोषी दर्शन निवासी दुर्जनपुर, थाना बवानीखेड़ा, जिला भिवानी को पांच वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। नाबालिग लड़की के पिता ने चार नवंबर 2024 को पुलिस को शिकायत दी थी।
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शिकायत में बताया था कि आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को घर से अपहरण करके ले गया है। शिकायत के आधार पर थाना बवानीखेड़ा में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया गया था। अभियोग दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी दर्शन को गिरफ्तार किया और न्यायालय के समक्ष पेश किया। मामले के ट्रायल के दौरान पुलिस ने न्यायालय के समक्ष संबंधित साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरुचि अटरेजा सिंह ने अभियोग में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दर्शन को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे पांच वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। पुलिस अधीक्षक भिवानी मयंक मिश्रा ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को महिला और बच्चों से संबंधित अपराधों में तत्परता से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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एसपी ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने तथा अभियोगों की न्यायालय में मजबूती से पैरवी करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही दोषियों को सजा दिलाने और पीड़ितों को न्याय दिलाने का कार्य सुनिश्चित करने को कहा है।
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