भिवानी। 57 भिवानी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एसडीएम महेश कुमार की अध्यक्षता में पंचायत भवन में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) व सुपरवाइजरों की एसआईआर यानि स्पेशल इंटेसिव रिवीजन को लेकर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। उन्होंने बीएलओ व सुपरवाइजरों को निर्देश दिए कि वे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्य करें और कोई भी लापरवाही ना बरतें।
एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि एक जनवरी 2026 को आधार तिथि मानकर मतदाता सूची तैयार की जाएगी। ऐसे में जो भी व्यक्ति इस तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का पात्र होगा। नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरकर, साथ में दो पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाणपत्र और रिहायशी प्रमाणपत्र बीएलओ को जमा करवाना होगा। वहीं नाम हटवाने के लिए फॉर्म-7 और संशोधन के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जाएगा। यदि कोई मतदाता एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे में स्थानांतरित हो रहा है, तो उसे भी फॉर्म-8 में आवेदन करना होगा।
एसडीएम ने कहा कि मतदाता सूची में त्रुटियों का शुद्धिकरण करना जरूरी है, जिसे भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुरूप करना है। उन्होंने कहा इस कार्य में लगे अधिकारी और कर्मचारी एक एक बिंदु पर सत्यता से कार्य करें। उन्होंने बताया कि बीएलओ वर्ष 2002 की मतदाता सूची को 2024 की मतदाता सूची के साथ सही मिलान करें ताकि भविष्य में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो तो कोई परेशानी नही हो। निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची तैयार करने में त्रुटियों का शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी हैं।