भिवानी। कोई भी व्यक्ति, संगठन, संस्थाएं व समाज किसी भी गली, चौक या अन्य किसी मार्ग का नाम संबधित अथॉरिटी या प्रशासन की अनुमति के बिना अपनी मनमर्जी से नहीं रख सकते। जिला भिवानी के क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्र में प्रशासन की इजाजत के बिना नामकरण करना कानूनी तौर पर अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में जिलाधीश आरएस ढिल्लो ने संबंधित विभागों को आदेश जारी दिए हैं।
जिलाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि अक्सर देखने में आता है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था व संगठन/समाज प्रशासन की अनुमति के बिना किसी भी गली, चौक/चौराहे व मार्ग का नाम संबंधित अथॉरिटी/प्रशासन की अनुमति के बिना रख लेते हैं, जो कि गैर कानूनी है। जिलाधीश ने निर्देश दिए हैं कि जिला भिवानी के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में यदि कहीं भी कोई व्यक्ति, संस्था या संगठन संबंधित अथॉरिटी या प्रशासनिक इजाजत के बिना चौक, गली या अन्य किसी मार्ग का नाम अपनी मर्जी से रखता है तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम 1984 व 1984 की संख्या तीन के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।