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ऑटो व ई रिक्शा में आम नागरिक से 15 और विद्यार्थियों से ले सकेंगे दस रुपये किराया

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भिवानी। शहर में ऑटो व ई रिक्शा चालक आम नागरिक से 15 रुपये प्रति व्यक्ति और विद्यार्थियों से 10 रुपये प्रति सवारी किराया वसूल करेंगे। निर्धारित राशि से अधिक किराया वसूल नहीं किया जाएगा।
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इस बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने बताया कि शहर में ऑटो किराया निर्धारित करने के लिए जिला प्रशासन ने एक कमेटी का गठन किया था। प्रशासन ने कमेटी के सदस्यों से सुझाव लिए थे। सदस्यों के सुझाव उपरांत ही जिला प्रशासन ने आमजन के लिए 15 रुपये और विद्यार्थी के लिए 10 रुपये किराया निर्धारित किया है। ऑटो चालक निर्धारित किराया ही वसूल करेंगे। निर्धारित राशि से अधिक किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बारे में जिला परिवहन अधिकारी एवं सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन और एसएचओ ट्रैफिक पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है।
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