भिवानी। जिला सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की कोर्ट ने जमालपुर निवासी विकास की हत्या करने के 4 दोषियाें को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसी मामले में न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 15,500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
रवि निवासी जमालपुर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 11 अगस्त 2021 की सुबह को आरोपियों द्वारा जान से मारने की नीयत से उन पर गोली चलाई थी। जिसमें उसका दोस्त साहिल व विकास गोली लगने से घायल हो गए थे। इलाज के दौरान विकास की पीजीआई रोहतक में मृत्यु हो गई थी।
न्यायालय ने दोषियों पर निम्न धाराओं के तहत सजा व जुर्माना लगाया है
1. दोषी अरविंद निवासी जमालपुर को धारा 323, 34 भारतीय दंड संहिता में 01 वर्ष कैद की सजा व 500 जुर्माना, धारा 307, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 07 वर्ष कैद व 5,000 जुर्माना, धारा 302, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत उम्रकैद की सजा व 10,000 जुर्माना, धारा 27 शस्त्र अधिनियम के तहत 3 वर्ष कैद व 5,000 का जुर्माना लगाया है।
2. राजू उर्फ गुरबाज सिंह निवासी गांव सिपर को 323, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 1 वर्ष की कैद व 500 का जुर्माना, धारा 307,34 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 वर्ष की कैद व 5,000 जुर्माना, धारा 302, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत उम्रकैद की सजा व 10,000 का जुर्माना लगाया है।
3. जसवंत निवासी जमालपुर को 323, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 1 वर्ष कैद व 500 का जुर्माना, धारा 307,34 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 वर्ष कैद व 5,000 जुर्माना, धारा 302,34 भारतीय दंड संहिता के तहत उम्रकैद व 10,000 का जुर्माना लगाया है।
4. हरेंद्र निवासी जमालपुर को 323,34 भारतीय दंड संहिता के तहत 1 वर्ष कैद व 500 का जुर्माना, धारा 307,34 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 वर्ष कैद व 5,000 जुर्माना, धारा 302, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत उम्रकैद व 10,000 का जुर्माना लगाया है।