भिवानी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय न्यायाधीश एवं भिवानी के इंस्पेक्टिंग जज संदीप मुदगिल के आदेश के बाद जिला न्यायालय व लघु सचिवालय परिसर के पिछले हिस्से में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सोमवार को एलआईसी रोड और जिला न्यायालय परिसर के गेट नंबर एक के बाहर मेटल डिटेक्टर लगाकर पुलिस कर्मचारियों ने हर जाने जाने वाले की तलाशी ली।
वहीं सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेने के लिए सोमवार दोपहर बाद सेशन जज डीआर चालिया, डीसी साहिल गुप्ता और एसपी सुमित कुमार ने भिवानी कोर्ट व लघु सचिवालय परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा को लेकर किए जा रहे प्रबंधों के बारे में जानकारी ली और जरूरी निर्देश भी दिए।
गत चार सितंबर 2025 को न्यायिक परिसर और लघु सचिवालय के तहसील परिसर के पास तीन फरवरी 2026 को फायरिंग की घटना हो चुकी है। इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय न्यायाधीश तथा भिवानी के इंस्पेक्टिंग जज संदीप मुदगिल ने सात फरवरी को भिवानी न्यायिक परिसर का दौरा किया था। फायरिंग की घटना को गंभीर और संवेदनशील बताते हुए न्यायिक परिसर व लघु सचिवालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने को लेकर पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए थे। न्यायाधीश मुदगिल ने परिसर की चहारदीवारी को ऊंचा उठाने के साथ-साथ अनधिकृत या गैर जरूरी प्रवेश और निकास द्वार, रास्तों को तुरंत प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ उन्होंने प्रवेश द्वारों पर नागरिकों की चेकिंग करने व लघु सचिवालय व न्यायिक परिसर के आसपास बैरिकेडिंग लगाने व वाहनों की तलाशी के भी निर्देश दिए थे ताकि कोई व्यक्ति शस्त्र या अन्य किसी प्रकार का हथियार लेकर ना जा सके और लोग यहां पर अपने आपको सुरक्षित भी महसूस करें।
न्यायाधीश द्वारा निरीक्षण किए जाने व आदेशों के चलते जिला व पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। तहसील की तरफ चहारदीवारी को ऊंचा उठाना शुरू किया और अनधिकृत गेट को बंद करने का काम किया। वहीं इसी तरफ एक आपातकालीन गेट बनाया गया है, जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में खोला जा सके। वहीं दूसरी ओर लघु सचिवालय परिसर और न्यायिक परिसर के चारों ओर पुलिस द्वारा नाके लगा दिए गए हैं और न्यायिक परिसर में आने के दौरान पुलिस द्वारा मेटल डिटेक्टर द्वारा तलाशी की जा रही है। यहां पर पुलिस की सख्ती देखते ही नजर आ रही है। वाहनों की तलाशी ली जा रही है।
कोर्ट व लघु सचिवालय की 100 मीटर परिधि में धारा 163 लागू
डीसी एवं जिलाधीश द्वारा परिसर के 100 मीटर के दायरे में धारा 163 भी लागू करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिसमें इस दायरे में बिना किसी कार्य के संदिग्ध रूप से इधर-उधर घूमना, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, धरना-प्रदर्शन, शस्त्र आदि पर प्रतिबंध लगाया है। प्रवर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। डीसी गुप्ता ने कहा कि आमजन की सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे।