भिवानी। उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि सरकार की ओर से अंतरजातीय सामाजिक समरसता अपनाने वाले युवा जोड़े को आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत 71 लाभपात्रों को एक करोड़ 77 लाख 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता राशि दी चुकी है। प्रार्थी राज्य सरकार की वेबसाइट www.saralharyana.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त महावीर कौशिक ने बताया कि सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग की ओर से आमजन के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसी कड़ी में विभाग की ओर से अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है।
उन्होंने बताया कि सरकार देश में समानता का अधिकार देने और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना चला रही है, जो लोगों को सामाजिक सुरक्षा के साथ ही आर्थिक मदद भी देती है। इस योजना के तहत शादी के बाद नव विवाहित जोड़े को दो लाख 50 हजार की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है, जिनमें से एक लाख 25 हजार रुपये संयुक्त बैंक खाता में और एक लाख 25 हजार रुपये की तीन वर्ष की एफडी यानि फिक्स्ड डिपॉजिट उनके नाम करवाई जाती है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्थानीय लघु सचिवालय स्थित जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। विवाह के लिए आवेदन करने वाले जोड़े में लड़का या लड़की हरियाणा का स्थाई निवासी होना आवश्यक है। इस योजना के तहत लाभ सिर्फ उस जोड़े या दंपती को मिलेगा, जिनमें एक व्यक्ति दलित और दूसरा सामान्य-जनरल जाति का होगा।
अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपती का यह पहला विवाह होना चाहिए अन्यथा वे इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं होंगे, ये पति-पत्नी दोनों पर ही शर्त लागू होगी। अगर दोनों में से किसी की भी पहले शादी हो चुकी है तो वे योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। दंपती का विवाह अंतरजातीय विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए तथा विवाह करने वाले जोड़े में से युवक की उम्र 21 वर्ष या उस से अधिक व युवती की उम्र 18 वर्ष या उस से अधिक होनी चाहिए।
कैसे करें आवेदन प्रक्रिया
महावीर कौशिक ने बताया कि प्रार्थी को हरियाणा सरकार की ऑनलाइन वेबसाइट www.saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदक के लिए प्रार्थी को आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जन्म तिथि प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10 की मार्कशीट), पासपोर्ट साइज फोटो दोनों की, जाति प्रमाण पत्र दोनों का, सेल्फ-डिक्लेरेशन एफिडेविट (जिसमें बताना होगा कि दोनों की ही ये पहली शादी है), विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र तथा संयुक्त बैंक खाते की पासबुक की प्रति दस्तावेज की आवश्यकता होगी।