भिवानी। डीसी साहिल गुप्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में प्रभावित परिवारों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से नौकरी देने का निर्णय लिया है। यह नियुक्तियां निगम के लेवल-1, लेवल-2 और लेवल-3 के प्रावधानों के तहत योग्यता के आधार पर की जाएंगी। नौकरी हरियाणा राज्य में ही दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि यह निर्णय उन परिवारों के लिए लिया गया है जिनके किसी सदस्य की वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में हरियाणा या हरियाणा से बाहर मृत्यु हुई थी जबकि परिवार हरियाणा का निवासी है। जिले से संबंधित प्रभावित परिवार 17 दिसंबर को सायं 5 बजे तक लघु सचिवालय स्थित डीसी कार्यालय, कक्ष संख्या 88 में आवश्यक दस्तावेज व जानकारी जमा करवा दें ताकि उन्हें समय रहते सरकार को भेजा जा सके।
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यह दस्तावेज चाहिए आवेदन के लिए
आवेदन के लिए मृतक का नाम, मृत्यु की तिथि व स्थान, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, एफआईआर की प्रति अथवा अन्य संबंधित दस्तावेज होने चाहिए। जिस पारिवारिक सदस्य को नौकरी दी जानी है उसका नाम, आधार नंबर व शैक्षणिक योग्यता, मृतक के साथ संबंध, आयु व जन्म तिथि, श्रेणी (एससी, ओबीसी, एसटी या सामान्य), पीड़ित परिवार का रिहायशी प्रमाण पत्र (हरियाणा अथवा वर्तमान निवास स्थान—यूटी या अन्य राज्य) तथा नौकरी पाने वाले सदस्य के पक्ष में परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा एनओसी, शपथ पत्र और सहमति पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करने होंगे। डीसी साहिल गुप्ता ने पात्र परिवारों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है।