हरियाणा स्कूली शिक्षा निदेशालय ने भिवानी के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश सभ्रवाल को तुरंत प्रभाव से निलंबित किए जाने के आदेश जारी किए हैं। शिक्षा निदेशालय ने भिवानी के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को सरकारी स्कूलों में टीचरों के डेपुटेशन किए जाने के मामले में निलंबित किया है।
हरियाणा स्कूली शिक्षा निदेशालय द्वारा जिला स्तर पर किसी भी शिक्षा अधिकारी को टीचरों को किसी दूसरे स्कूल में डेपुटेशन किए जाने पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये भी स्पष्ट हिदायत है कि कोई भी जिलास्तर का शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ व डीईईओ किसी भी टीचर को अपने स्तर पर डेपुटेशन नहीं कर सकता। जबकि भिवानी जिला में कई स्कूलों में टीचरों की समस्या को लेकर ग्राम पंचायतों की तरफ से मांग उठाई गई थी और कई गांवों के स्कूलों में तो ग्रामीणों ने टीचरों की व्यवस्था नहीं कराने पर ताले तक जड़ दिए थे। इसी को लेकर टीचरों की उन स्कूलों में अस्थायी व्यवस्था की गई थी। इसी पर शिक्षा निदेशालय ने कड़ा संज्ञान लेते हुए टीचरों के डेपुटेशन की गाज जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश सभ्रवाल पर गिर गई है।
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश सभ्रवाल ने बताया कि शिक्षा निदेशालय ने उन्हें निलंबित किन कारणों से किया है, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि वे शिक्षा निदेशालय को इस संबंध में अपना पक्ष रखकर अवगत कराएंगे। फिलहाल निदेशालय के आदेशों से उन्हें निलंबन की जानकारी मिली है।