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जिले में पटाखों की बिक्री पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

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भिवानी। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जिले में पटाखों की बिक्री पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि एनसीआर क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से कोरोना महामारी संक्रमण एकाएक बढ़ा है। पटाखों से न केवल पर्यावरण प्रदूषित होता है, बल्कि ध्वनि प्रदूषण भी होता है। इससे कोरोना महामारी संक्रमित लोगों को और भी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी के चलते एनजीटी द्वारा एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। उपायुक्त ने पुलिस प्रशासन, अतिरिक्त उपायुक्त, सभी एसडीएम, नगराधीश, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप पुलिस अधीक्षक, बीडीपीओ, नगर परिषद और नगर पालिका सचिव, थाना प्रभारी, अग्रिशमन अधिकारी को इन आदशों की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश जारी किए हैं।
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