भिवानी। डीएल नहीं होने पर गुम हुई बाइक का क्लेम नहीं देने वाली इंश्योरेंस कंपनी को फटकरार लगाते हुए उपभोक्ता अदालत ने क्लेम राशि नौ प्रतिशत ब्याज सहित देने के आदेश दिए है। इसके अलावा 17 हजार रुपये मुआवजा और केस खर्च के तौर पर देने होंगे। उपभोक्ता अदालत के अध्यक्ष न्यायाधीश मनजीत सिंह नरयाल ने यह आदेश दिए।
मामला वर्ष 2014 का है। बापोड़ा वासी कर्ण कुमार की बाइक चोरी हो गई थी। उसने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बाइक का इंश्योरेंस करवा रखा था। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। जिस कारण इंश्योरेंस कंपनी ने बाइक का क्लेम देने से इंकार कर दिया। जिसके बाद कर्ण कुमार ने कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में सुनवाई करते हुए उपभोक्ता अदालत के अध्यक्ष न्यायाधीश मनजीत सिंह नरयाल ने कहा कि बाइक गुम होने की स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने की बात कहकर क्लेम नहीं रोक सकती। इंश्योरेंस में डीएल की जरूरत नहीं होती। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को 36 हजार रुपये की राशि नौ प्रतिशत ब्याज सहित देने के आदेश दिए। इसके अलावा शिकायतकर्ता को 10 हजार रुपये मुआवजा राशि और सात हजार रुपये केस खर्च के रूप में देने होंगे।