रंजिश में छात्र पर गोली चलाने के मामले में दो युवकों को न्यायालय ने सुनाई 7 साल की सजा
भिवानी। पुरानी रंजिश के चलते छात्र पर गोली चलाने के मामले में शुक्रवार को एडीजे प्रथम श्रेणी न्यायालय के न्यायाधीश अश्वनी कुमार की कोर्ट ने दो युवकों को दोषी करार देते हुए उन्हें सात-सात साल की सजा सुनाई है। दोषियों पर न्यायालय ने जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी है। मामला 2017 का है। न्यायालय ने दो युवकों को सबूतों के अभाव में बरी किया है।
बहल के बीआरसीएम स्कूल के छात्र सौरभ पर पुरानी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने गोलियां चला दी थीं। सौरभ को तीन गोलियां लगी थीं। इसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां उसे पीजीआई रेफर कर दिया। इलाज के बाद सौरभ की जान बच गई थी। इस संबंध में बहल पुलिस थाना में 26 जुलाई 2017 को हत्या प्रयास, आर्म्स एक्ट सहित संंबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। बहल पुलिस ने महत्वपूर्ण तथ्यों व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अमन, प्रदीप खान, रफीक खान और कमल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इसी मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को एडीजे प्रथम श्रेणी न्यायालय के न्यायाधीश अश्वनी कुमार की कोर्ट ने बीआरसीएम स्कूल बहल में छात्र सौरभ पर गोली चलाने के आरोपी बीरण निवासी अमन व हिसार के गोरछी निवासी प्रदीप खान को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई। वहीं आरोपी रफीक खान और कमल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले में अभियुक्तों की पैरवी करने वाले अधिवक्ता अमित ढूल ने बताया की अमन और प्रदीप खान की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।