पराली लेकर सड़क पर जाता ओवरलोड ट्रैक्टर।
भिवानी। अब तूड़ी और पराली लेकर पूरी सड़क को घेर कर चलने वाले ट्रैक्टर-ट्राॅली चालकों पर पुलिस का शिकंजा कसा जाएगा। पुलिस विभाग की तरफ से हिदायतें जारी की गई है कि कोई भी वाहन अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक भार लेकर सड़क पर चलता पाया गया तो चालान काटा जाएगा। इसके अलावा सुबह आठ से रात आठ बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार ने जिले में भारी वाहन और तूड़ी-पराली लेकर चलने वाले वाहन चालकों के लिए हिदायतें जारी की हैं। संबंधित थाना प्रबंधकों और जिला यातायात पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। शहर की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और बाधा मुक्त बनाए रखने के लिए जिला पुलिस की टीमें लगातार निगरानी करेंगी।
पराली, तूड़ा तथा कृषि अवशेष लेकर जाने वाले वाहनों के लिए विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वाहन की बॉडी से कोई भी सामान बाहर नहीं निकलना चाहिए। वाहन चालक अपने वाहन के आगे, पीछे और दोनों तरफ उचित रिफ्लेक्टर व लाइट लगाएं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहनों के कठोर चालान किए जाएंगे।
रेहड़ी व ठेला संचालकों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। सभी रेहड़ी व ठेला संचालक केवल अपने निर्धारित स्थानों पर ही रेहड़ी लगाएं। अनधिकृत स्थानों पर रेहड़ी लगाने वालों पर पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे। मुख्य चौक-चौराहा से रेहड़ी को कम से कम 50 मीटर दूर लगाना अनिवार्य होगा। दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर सामान न फैलाएं। सड़क या फुटपाथ पर सामान फैलाने से यातायात प्रभावित होने पर चालान किया जाएगा।
जिले के सभी नागरिकों, व्यापारियों व वाहन चालकों को हिदायतें दी गई हैं कि शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। नियमों का पालन करें, सुरक्षित चलें और दूसरों को भी सुरक्षित चलने दें। जिला पुलिस पूरी तत्परता के साथ इन दिशा-निर्देशों को लागू करेगी और नियम तोड़ने वालों के चालान काटे जाएंगे। -सुमित कुमार, पुलिस अधीक्षक भिवानी