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Bhiwani News: सतर्कता कमेटी की जांच के बाद तहसीलदार के खिलाफ केस दर्ज

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लोहारू (भिवानी)। लोहारू थाना पुलिस ने उपायुक्त कार्यालय भिवानी के अधीक्षक की शिकायत पर तत्कालीन तहसीलदार नरेंद्र दलाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। करीब साढ़े चार वर्ष पहले लोहारू में हुई एक बेशकीमती जमीन की रजिस्ट्री के मामले में यह कार्रवाई हुई है।
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14 मार्च 2019 को हुई इस डीड नंबर 1515 के मामले में पहले सतर्कता कमेटी ने जांच की और उसके बाद इसकी शिकायत लोहारू पुलिस थाने में दी गई है। जिला सतर्कता कमेटी की जांच रिपोर्ट अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय भिवानी के क्रमांक 1023 16 अगस्त 2023 में निष्कर्ष दिया गया है कि नरेंद्र दलाल तहसीलदार ने अपने बयान प्रस्तुत किए जिससे पता चला कि मुख्यतारनमा आम सत्यापित है। कबालो में जिसके आधार पर वासीका पंजीकृत की गई है। कहीं भी रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड का जिक्र नहीं है। जबकि नरेंद्र दलाल तहसीलदार द्वारा पंजीकृत वसीका में रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक जिक्र किया गया है जो कि गलत है। वसीका प्रलेख पर वसीकानवीस विमल पारिख का नाम दर्ज है, लेकिन इसके कहीं भी हस्ताक्षर नहीं है। शिकायत के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री में गवाही केवल रजिस्ट्री करवाने वाले व्यक्तियों के स्थानीय निवास के मौजिज व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए लेकिन वसीका में दोनों गवाह इस श्रेणी से बाहर के है।
शिकायत में आरोप है कि तत्कालीन तहसीलदार ने नियमों के विपरीत रजिस्ट्री की है। बहरहाल इस मामले में लोहारू थाना पुलिस ने उपायुक्त कार्यालय के अधीक्षक की शिकायत पर तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। यह मामला लोक निर्माण विभाग के सामने स्थित करोड़ों की रुपयों की जमीन से संबंधित बताया जा रहा है।
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