भिवानी। सितंबर माह में आवश्यक खाद्य वस्तुएं जैसे गेहूं, चीनी व फोर्टिफाइड सरसों तेल लेने से वंचित रहे राशनकार्ड धारक अब 20 अक्तूबर तक नजदीकी डिपो से अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी नागरिक को राशन वितरण से संबंधित कोई शिकायत है तो वे टोल फ्री नंबर 18001802087 या कंट्रोल रूम के नंबर 01664-242125 पर संपर्क कर सकते हैं।
जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक ने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्णय और डीसी साहिल गुप्ता के निर्देशानुसार, जो पात्र लाभार्थी सितंबर माह में राशन लेने से वंचित रह गए हैं, वे अब 20 अक्तूबर तक अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक बीपीएल एएवाई राशन कार्ड पर 30 रुपये में एक लीटर सरसों तेल तथा 100 रुपये में दो लीटर सरसों तेल वितरित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बीपीएल एएवाई राशन कार्ड पर एक किलोग्राम चीनी 13.50 रुपये में और प्रत्येक बीपीएल राशन कार्ड धारक को पांच किलोग्राम प्रति सदस्य गेहूं तथा एएवाई राशनकार्ड धारक को 35 किलोग्राम गेहूं प्रति कार्ड निशुल्क वितरित किया जा रहा है।
जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक ने कहा कि यदि किसी लाभार्थी को राशन वितरण के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो वह संबंधित सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति कार्यालय, विभाग के टोल फ्री नंबर 18001802087 या जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, भिवानी के कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम (01664-242125) पर संपर्क कर सकते हैं।
सर्व लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे सितंबर और अक्टूबर माह में गेहूं, चीनी व फोर्टिफाइड सरसों तेल आदि से वंचित रहे राशनकार्ड धारक अपने नजदीकी डिपोधारक से 20 अक्तूबर तक राशन प्राप्त कर लें।