भिवानी। उपभोक्ता के अधिकारों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों व प्रतिष्ठान संचालकों पर उपभोक्ता आयोग सख्त रुख अपनाए हुए है। ऐसा ही एक मामला भिवानी में सामने आया है, जहां पर उपभोक्ता को एक्सपायरी डेट का सामान बेचने वाले शहर के एक निजी मार्ट पर उपभोक्ता कमीशन ने 55,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
इस बारे में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के जिला अध्यक्ष अधिवक्ता घनश्याम शर्मा ने बताया कि वे उपभोक्ताओं को पिछले कई वर्षों से अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करते आ रहे हैं। शहर के एक निजी मार्ट द्वारा एक्सपायरी डेट का सामान बेचने पर उपभोक्ता कमीशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद पूरी जांच व पड़ताल के बाद उपभोक्ता कमीशन की सदस्य सरोज बाला बोहरा व शशि किरण पंवार ने संज्ञान लेते हुए मार्ट को दोषी पाया तथा कमीशन ने नियोक्ता को एक्सपायरी डेट के सामान कीमत सहित 55,000 रुपये उपभोक्ता कानूनी सहायता के खाते में 40 दिन में अदायगी करने के निर्देश दिए हैं।