भिवानी। नाबालिग लड़के के साथ यौन हिंसा करने के मामले में 9 दोषियों को न्यायालय ने 20-20 साल की सजा व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अजय पराशर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अनुसार जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। थाना सदर पुलिस ने वर्ष 2023 में मामला दर्ज किया था।
इसमें लड़के की मां ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने नाबालिग लड़के के साथ यौन हिंसा किया गया। इसके बाद जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके बाद नाबालिग के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था।
न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी अंकित, सूरज, कुलदीप, धोला, मोहित, रोहित, शंकर, मंदीप व जीवन निवासी दिनोद को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।