भिवानी। नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी युवक को 20 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
पॉक्सो एक्ट की फास्टट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने संदीप निवासी नवा राजगढ़ भिवानी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद ( 06 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कैद की सजा व 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 366 भारतीय दंड संहिता के तहत सात वर्ष कैद की सजा व 10,000 रुपये जुर्माना व धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत तीन वर्ष कैद की सजा व 5,000 रुपये का जुर्माना, धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत तीन वर्ष कैद) कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर कुल 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। शहर थाना पुलिस ने 2023 में केस दर्ज किया था। इसमें नाबालिग लड़की के पिता ने आरोपी द्वारा उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में केस दर्ज किया था। थाना शहर पुलिस ने नाबालिग के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए और महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया। न्यायालय ने इसी मामले में सुनवाई करते हुए दोषी संदीप निवासी नवा राजगढ़ भिवानी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है और उस पर 25,000 रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।