50 से ज्यादा स्पीड से न चलाएं स्कूल बस : एसपी
भिवानी। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के नियमों पर अमल के लिए एसपी ने प्राइवेट स्कूल संचालकों के साथ मशविरा किया। एसपी ने स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर, सीसीटीवी लगाने के आदेश दिए। साथ ही कहा कि स्कूल बस की रफ्तार किसी भी सूरत में 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक न हो।
एसपी कांफ्रेंस हॉल में शुक्रवार को एसपी गंगाराम पूनिया और प्राइवेट स्कूल संचालकों व प्राचार्यों ने करीब डेढ़ घंटा चर्चा की। एसपी ने कहा कि आमतौर पर देखने में आता है कि प्रदेश में हर रोज कहीं ना कहीं स्कूल बसें दुर्घटनाग्रस्त होती हैं। इन घटनाओं पर काबू पाने के लिए स्कूल बस चालकों को यातायात नियमों व मोटर व्हीकल एक्ट का पालन जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर व सीसीटीवी लगा होना चाहिए, ताकि बस चालक व परिचालक की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। प्रत्येक स्कूल में रखने वाले चालक व परिचालक का पुलिस सत्यापन करवाया जाए। बस चालक के पास पांच साल के अनुभव के अलावा हैवी लाईसेंस भी होना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को स्कूल बस में चढ़ाने व उतारने के लिए एक अटेंडेंट भी होना जरूरी है। इसके अलावा स्कूल वाहन के सभी दस्तावेज व वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट वाहन में रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि बसों में प्राथमिक उपचार बॉक्स, अग्निशमन यंत्र तथा जीपीएस जरूर लगवाएं हो। बैठक में डीएसपी जगत सिंह, कुलदीप सिंह शिक्षा शाखा इंचार्ज, विरेन्द्र सिंह रीडर, नसीब, अमित डागर, छोटूराम सरपंच, अनीता शर्मा, माया शर्मा, सुषमा शर्मा, ओपी जोशी, करन मिर्ग, डीपी कौशिक आदि बैठक में मौजूद रहे।
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स्कूल संचालकों का सुझाव, ड्राइवरों को ट्रेनिंग दे सरकार
बैठक में स्कूल संचालकों ने भी अपने सुझाव रखे। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य प्रधान रामअवतार शर्मा ने सुझाव दिया कि सरकार ड्राइवरों को ट्रेनिंग दे और वेरिफिकेशन भी प्रशासन की ओर से होना चाहिए। यह भी सलाह रखी कि बसों की जांच का समय निर्धारित हो। ताकि, जांच के दौरान बच्चों को परेशानी न हो।