हाल ही में संपन्न हुए पंचायती चुनावों में सुर्खियों में रही जिला परिषद अंबाला की वार्ड नंबर 4 के चुनाव को अदालत में चुनौती दी गई है। हरियाणा पंचायती राज एक्ट की धारा 176 के तहत दायर की गई इस याचिका में इस वार्ड के चुनाव को रद्द करने व विजेता प्रत्याशी जिया लाल को अयोग्य करार दे नए सिरे से चुनाव करवाने की गुहार लगाई गई है। इस चुनाव में पराजित प्रत्याशी सुखविंद्र सिंह नारा द्वारा दायर की गई इस याचिका पर अदालत ने प्रतिवादी को 29 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया है।
प्रदेश सरकार के पूर्व वरिष्ठ उपमहाधिवक्ता सुखविन्द्र सिंह नारा द्वारा वीरवार को अदालत में दायर की गई इस याचिका में कहा है कि जिला परिषद के वार्ड 4 से उन्होंने भी चुनाव लड़ा था, जबकि साथ ही आठ अन्य उम्मीदवार भी मैदान में थे। इन सभी उम्मीदवारों में जिया लाल सैनी क्षेत्र के विधायक एवं राज्यमंत्री का रिश्तेदार है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राज्यमंत्री ने जिया लाल सैनी के हक में किए गए चुनाव प्रचार में न केवल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया बल्कि वोटरों को कई तरह के लुभावने प्रलोभन भी दिए।