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Ambala News: बिजली चोरी के खिलाफ महिला की अपील खारिज

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- अदालत ने कहा- किराएदार की चोरी की सजा मकान मालिक पर थोपना गलत
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माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला सिटी। बिजली चोरी से जुड़े मुकदमों और जुर्माना-आकलन के खिलाफ सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल करने के मामले में अदालत का एक अहम फैसला आया है। अंबाला के जिला न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने स्पष्ट किया है कि विद्युत अधिनियम के तहत बिजली चोरी या धारा 135 से संबंधित मामलों पर सिविल कोर्ट का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।
ऐसे मामलों में राहत पाने या सुनवाई के लिए सरकार द्वारा गठित विशेष अदालत का ही रुख करना अनिवार्य है। इसके साथ ही अदालत ने बिजली निगम (यूएचबीवीएनएल) की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल की गई एक महिला की अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगा दी है।
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टीम ने मारा था छापा
छावनी के कच्चा बाजार स्थित पल्लेदार मोहल्ला निवासी परवीन डांग के मकान में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की टीम ने 10 जून 2017 को छापा मारा था। उस वक्त मकान में सलमान नामक किराएदार रह रहा था। टीम ने मौके पर पाया कि बिजली की सीधे तार डालकर बिजली चोरी की जा रही थी। बिजली निगम ने मौके पर चेकिंग रिपोर्ट बनाकर किराएदार सलमान को 13 जून 2017 को असेसमेंट और कंपाउंडिंग के आदेश जारी किए।
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बाद में 14 जून 2022 को बिजली निगम के कर्मचारियों ने बकाया राशि और चोरी का हवाला देते हुए मकान मालिक का बिजली कनेक्शन काट दिया और मीटर उखाड़ लिया। महिला का कहना था कि बिजली चोरी किराएदार ने की थी, जिसकी जानकारी मकान मालिक को नहीं थी। बिना नोटिस दिए उनका कनेक्शन काटना और किराएदार का जुर्माना मकान मालिक पर थोपना गैर-कानूनी व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।
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