अंबाला शहर स्थित उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, विद्युत सदन। संवाद
अंबाला सिटी। अग्रसेन चौक स्थित उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसई कार्यालय में वीरवार को बिजली अदालत लगी। इस अदालत में कार्यकारी अभियंता हरीश को सुनवाई करनी थी, मगर उनके बैठक में चले जाने से एक्सईएन ने सुनवाई की। सुबह 11 बजे से दोपहर के एक बजे तक चली अदालत में सिर्फ एक ही फरियादी आया। अंबाला सिटी निवासी आरती ने जुर्माने के नोटिस से परेशान होकर अधिकारियों के सामने बिल माफ करने की गुहार लगाई।
आरती ने बताया कि उनका बकाया व जुर्माना मिलाकर 1,36,237 का बिल है। यह जमा करने का नोटिस मिला है, इसके बाद विभाग ने बिजली कनेक्शन काट दिया था। अब विभाग ने नोटिस दिया है कि बिजली का बिल तय समय में नहीं भरा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महिला ने बताया कि शंभू बॉर्डर बंद होने से उनकी फैक्टरी बंद हो गई थी। इस कारण से वह बिल जमा नहीं कर सकीं। अधिकारियों ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।