संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। कोर्ट की कार्रवाई से लगातार गायब रहने वाली आरोपी महिला को अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मंजीत पाल की अदालत ने आरोपी अमनदीप कौर उर्फ सिमरन के खिलाफ फैसला सुनाया है। साथ ही अदालत ने थाना महेश नगर प्रभारी को आरोपी के खिलाफ नई प्राथमिकी दर्ज करने व उसकी संपत्ति का ब्योरा पेश करने के आदेश दिए हैं।
शनिवार को सुनवाई के दौरान अदालत में सरकारी वकील विकास शर्मा मौजूद रहे लेकिन आरोपी महिला पेश ही नहीं हुई। महेश नगर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 209 कोर्ट में पेश न होने की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी 2026 को तय की गई है जिसके लिए गवाहों को समन जारी कर दिए गए हैं।