हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की चेन और मौत को रोकने के तमाम प्रयासों में असफलता के बाद प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। आज सुबह से लागू हुआ लॉकडाउन नौ मई तक जारी रहेगा। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुखिया और प्रदेश के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। अगर कोई बेवजह घर से बाहर निकला तो जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है।
इन्हें दी सरकार ने छूट
लॉकडाउन में कानून व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं में लगे कर्मचारियों यथा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस, सेना और सीएपीएफ के जवान, स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, बिजली और दमकल विभाग के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त पत्रकारों और कोविड ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मियों को आने-जाने की छूट रहेगी। हालांकि उन्हें अपना परिचय पत्र साथ रखना होगा। परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी और परीक्षा ड्यूटी पर जाने वाले स्टाफ, सामान की ढुलाई में लगे वाहनों, यात्रियों, आवश्यक वस्तुओं के निर्माण से जुड़ी गतिविधियों पर कोई रोक नहीं है।
यह रहेंगे खुले
- अस्पताल, नर्सिंग होम, पशु चिकित्सा अस्पताल, डिस्पेंसरी, मेडिकल शाप, चिकित्सा उपकरण की दुकानें, प्रयोगशालाएं, फार्मास्युटिकल रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सेवाएं चालू रहेंगी।
यह सेवाएं भी रहेंगी जारी
- दूरसंचार, इंटरनेट सेवाओं, प्रसारण और केबल सेवाओं के साथ ही सूचना तकनीकी से जुड़ी सेवाएं, खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी जारी रहेगी।
- पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट, बिजली उत्पादन, संप्रेषण और वितरण इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज और भंडारण सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं भी संचालित रहेंगी।
क्या खुला रहेगा क्या रहेगा बंद
- खेतों में किसानों और श्रमिकों को कार्य करने से नहीं रोका जाएगा।
- फसलों की कटाई और बुवाई संबंधित मशीनें कहीं पर भी आ-जा सकेंगी।
- एटीएम के साथ ही खाद्य वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे
- बाजारों में कपड़े, बर्तन, हार्डवेयर सहित अन्य गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें बंद रहेंगी।
- शापिंग माल, पार्क, स्वीमिंग पूल, जिम, स्पा, सिनेमा हाल और क्लब बंद रहेंगे।
- हालांकि सक्षम अधिकारियों की अनुमति से पूर्व निर्धारित विवाह समारोह हो सकेंगे।
- इनडोर स्थानों में अधिकतम 30 लोगों और खुले स्थानों में अधिकतम 50 लोगों के जुटने की छूट दी गई है।
- दाह संस्कार पर 20 लोगों को एकत्रित होने की अनुमति दी गई है।