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Ambala News: मोबाइल झपटमारी के तीन दोषियों को पांच-पांच साल की कैद

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- अदालत ने लगाया 25-25 हजार रुपये का जुर्माना, 2022 में दिया था वारदात को अंजाम
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संवाद न्यूज एजेंसी

अंबाला सिटी। अदालत ने मोबाइल झपटमारी के मामले में तीन युवकों को दोषी करार दिया है। सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। तीनों दोषियों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में उन्हें एक महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अदालत ने जिन तीन युवकों को सजा सुनाई है उनमें मोहाली के सरसिनी निवासी बंटी कुमार, उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी रोहित कुमार पांडेय, हरदोई निवासी रितिक मिश्रा उर्फ अतुल शामिल हैं।

15 मार्च 2022 को शिकायतकर्ता अशोक कुमार चौधरी ने पुलिस को बताया था कि जब वह अंबाला शहर से लौट रहे थे। तभी रास्ते में दो युवकों ने उनसे फोन पर बात कराने का झांसा देकर उनका सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल फोन छीन लिया था। आरोपी झपटमारी के बाद पास में ही मोटरसाइकिल पर इंतजार कर रहे तीसरे साथी के साथ फरार हो गए थे।
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पुलिस ने की जांच

वारदात के बाद बलदेव नगर पुलिस ने मामले की तफ्तीश की। साइबर सेल की मदद से मोबाइल के आईएमईआई नंबर को सर्विलांस पर लगाया गया था। इसके बाद सूचना के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल की गई टीवीएस स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल भी बरामद की थी।
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