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कानूनी प्रक्रिया से भागने वाला अग्रिम जमानत का हकदार नहीं : कोर्ट

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- आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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माई सिटी रिपोर्टर

अंबाला सिटी। उद्घोषित अपराधी घोषित किए जा चुके रोहित राणा की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति कानून की प्रक्रिया से भाग रहा हो और जिसे अदालत भगोड़ा घोषित कर चुकी हो, वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने सुनाया। सुनवाई के दाैरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि गलती और गलतफहमी के कारण रोहित अदालत में पेश नहीं हो सका।
उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य केस का निपटारा हो चुका है। अब याचिकाकर्ता जांच में शामिल होने को तैयार है। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नीरज राणा ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि एक उद्घोषित अपराधी को अग्रिम जमानत देना कानूनन सही नहीं है।
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रामपुर निवासी रोहित राणा के खिलाफ थाना साहा में आईपीसी की धारा 174-ए के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसी आधार पर उसके विरुद्ध साहा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। रोहित राणा चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी था। अदालती कार्यवाही के दौरान पेश न होने पर उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था ।
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