अंबाला छावनी के मोची मंडी में दुकान को सील करती नप टीम। संवाद
अंबाला। नगर परिषद ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोची मंडी क्षेत्र में एक निर्माणाधीन व्यावसायिक परिसर को सील कर दिया। यह कार्रवाई परिषद की टीम द्वारा कई नोटिस दिए जाने और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने के बाद अमल में लाई गई। नगर परिषद से प्राप्त जानकारी अनुसार, मोची मंडी निवासी सुनील विज द्वारा मकान संख्या 1709 के भूतल पर बिना किसी स्वीकृत के व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा था। नगर परिषद ने इस पर संज्ञान लेते हुए जुलाई 2021 में हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 की धारा 208 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया था। यह मामला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत तक पहुंचा। यहां आरोपी ने अपनी गलती स्वीकार की। अदालत ने उन पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि, जुर्माने के बावजूद निर्माण कार्य को नियमित नहीं कराया गया और न ही परिषद से कोई अनुमति ली गई।
नियमों का उल्लंघन जारी रहने पर संपत्ति को सील किया गया। छावनी में किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे या बिना नक्शे के निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि सील के साथ छेड़छाड़ की गई, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
- देवेंद्र नरवाल, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सदर,अंबाला।