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Ambala News: 15 साल की खंड शर्त खत्म, नई तबादला नीति से प्राथमिक शिक्षकों को बड़ी राहत

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अंबाला। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों को राहत मिली है। यह राहत स्थानांतरण को लेकर है। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के लंबे संघर्ष और सतत संवाद के बाद प्रदेश सरकार ने शिक्षक तबादला नीति में बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। नई नीति के तहत सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 15 वर्ष की खंड शर्त को लेकर किया गया है, जिसे अब समाप्त कर संशोधित प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। संघ के राज्य महासचिव राजेश शर्मा और राज्य प्रवक्ता अमित छाबड़ा ने बताया कि सरकार द्वारा जारी नई अधिसूचना से शिक्षकों में खुशी की लहर है, अब स्थानांतरण प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी होगी।
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स्थानांतरण नीति के प्रमुख प्रावधान
कोई शिक्षक एक ही स्कूल में पांच वर्ष या एक ही खंड में 15 वर्ष की सेवा पूरी कर लेता है, तो उसे आगामी स्थानांतरण अभियान में अनिवार्य रूप से शामिल होना होगा। कार्यकाल की गणना में नियमित ड्यूटी के साथ-साथ प्रशिक्षण, प्रतिनियुक्ति, निलंबन अवधि, अस्थायी स्थानांतरण, सीसीएल और असाधारण अवकाश को भी जोड़ा जाएगा। नई नियुक्ति, पदोन्नति या बहाली के बाद जॉइन किए गए पदों को काल्पनिक रिक्ति माना जाएगा, इससे स्थानांतरण अभियान के दौरान अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे, वहीं यदि किसी महिला शिक्षक ने 90 दिन या उससे अधिक की सीसीएल ली है और उस दौरान उनका स्टेशन बदला है तो उन्हें अनिवार्य रूप से अभियान में भाग लेना होगा।

अभियान का क्रम तय
नई नीति के अनुसार, ऑनलाइन स्थानांतरण अभियान एक निर्धारित क्रम में चलेगा। सबसे पहले अंतर्जिला पीआरटी/जेबीटी शिक्षकों के तबादले होंगे। इसके बाद पीएम श्री व मॉडल संस्कृति स्कूल और फिर नियमित पीजीटी/टीजीटी/एचटी व पीआरटी शिक्षकों का नंबर आएगा। अंत में अतिथि अध्यापकों के लिए प्रक्रिया संचालित की जाएगी। यह शिक्षकों के हितों की जीत है। 15 साल की खंड शर्त एक बड़ी बाधा थी, जिसे हटवाने के लिए संघ ने निरंतर प्रयास किए। नई नीति से शिक्षकों को अपने गृह क्षेत्र के नजदीक आने का बेहतर अवसर मिलेगा।- राजेश शर्मा, राज्य महासचिव, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ।
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