चंडीगढ़। करनाल के शामगढ़ स्थित माडर्न डेयरीज लिमिटेड से कथित तौर पर 9,110 किलोग्राम दूध चोरी करने के मामले में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने सुरक्षा गार्ड को जमानत दे दी है। जस्टिस मनीषा बत्रा ने अपने आदेश में कहा कि जमानत का उद्देश्य मुकदमे के दौरान आरोपित की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करना है।
इसे सजा या निवारक हिरासत का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट कहा कि अब याचिकाकर्ता को हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद।
मामला 17 दिसंबर 2025 की रात का है। शिकायत के अनुसार एक टैंकर चालक माडर्न डेयरीज में पनीर का मट्ठा लेकर पहुंचा था। टैंकर का वजन 32,360 किलोग्राम था। मट्ठा उतारने के बाद टैंकर का वजन 11,800 किलोग्राम रह गया। आरोप है कि इसके बाद चालक ने टैंकर को संयंत्र के दूध टैंक से जोड़कर उसमें करीब 9,800 लीटर दूध भर लिया। संयंत्र के मुख्य गेट के पास सुरक्षा कर्मचारियों ने टैंकर को रोक लिया। जांच के दौरान टैंकर में 9,110 किलोग्राम दूध मिला। इसकी कीमत करीब 7.68 लाख रुपये बताई गई।