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ट्यूशन फीस छोड़कर अन्य फंड मांगा तो होगी कार्रवाई

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प्राइवेट स्कूल अभिभावक से केवल ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं। ट्यूशन फीस लेने के हकदार भी वही स्कूल संचालक होंगे जिन्होंने कोरोना काल से अब तक नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षाएं लगाकर बच्चों की कक्षाएं प्रभावित नहीं होने दी। इसके अलावा यदि किसी स्कूल ने ट्यूशन फीस छोड़कर कोई अन्य फंड मांगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी ने जिलेेेभर के सभी प्राइवेट स्कूलों को पत्र जारी करते हुए दिए हैं।
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जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राइवेट स्कूलों को भेजे निर्देशों के साथ शिक्षा निदेशालय की ओर से भेजे गए पत्र और कोर्ट के आदेशों की प्रति भी सभी प्राइवेट स्कूलों को भेजी है। लेटर में लिखा गया है कि 2020 सीडब्ल्यूपी नंबर 7409 जिसके ऑर्डर 30 जून 2020 को हुए और एक अक्टूबर 2020 केे हाईकोर्ट ने फिर से स्पष्ट आदेश जारी किए थे। लेकिन इसके बावजूद जिले के कुछ स्कूल अभी भी ट्यूशन फीस के अलावा अन्य तरह की फीस भी अभिभावकों से वसूल रहे हैं।
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कोर्ट और शिक्षा निदेशालय के आदेशों की अनुपालना के लिए जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से प्राइवेट स्कूलों को इस बारे में पत्र जारी कर दिया गया है। हमने भी अपने ब्लॉक के सभी स्कूलों में यह पत्र भिजवा दिए हैं। ट्यूशन फीस भी वही ले सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई करवाई हो। यदि आदेशों की अनुपालना कोई स्कूल नहीं करता तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे।
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सुरेंद्र मोहन शर्मा, खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक- 1
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