संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। शिक्षा विभाग ने अंबाला समेत पूरे हरियाणा में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों के दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए चयनित अभ्यर्थियों को 15 जुलाई तक अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। तय समय तक सत्यापन नहीं कराने पर उनका प्रवेश स्वत: रद्द कर दिया जाएगा।
ब्लॉक स्तर पर होगा सत्यापन
शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार दस्तावेजों का सत्यापन ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक जिले में खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) के नेतृत्व में ब्लॉक स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। सत्यापन प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से शुरू हो चुकी है और 15 जुलाई तक जारी रहेगी। अभिभावकों को बच्चे के सभी मूल दस्तावेजों के साथ स्वयं समिति के समक्ष उपस्थित होना होगा।
अनुपस्थित रहने पर आवेदन होगा निरस्त
विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के भीतर सत्यापन नहीं कराने वाले आवेदकों का आवेदन बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं होने की स्थिति में आरटीई के तहत प्रवेश का दावा भी मान्य नहीं होगा। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन 1,276 चयनित आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनकी सूची पहले ही जारी की जा चुकी है। विभाग ने इसे अंतिम अवसर बताया है और इसके बाद किसी प्रकार का अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
आरटीआई के तहत बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में दाखिल करने वाले अभिभावकों को चेतावनी जारी की गई है कि वो खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जाकर बच्चे से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन करवाएं ताकि उनके बच्चे का आवेदन खारिज न हो। इसके लिए 15 जुलाई अंतिम तारीख घोषित की गई है।
सुधीर कालड़ा, जिला शिक्षा अधिकारी,अंबाला