साहा के एक गांव में 13 साल के एक बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले व्यक्ति को अदालत ने सात साल की कैद और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी युवक को कुछ दिन पहले अदालत ने दोषी करार दिया था। एडवोकेट हिमांशु कौशल व प्रिया शर्मा ने बताया कि पीड़ित के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी थी कि आरोपी ने बहला-फुसलाकर 13 साल के बच्चे को घर से थोड़ी दूर ले गया था और वहां उसने उसके साथ कुकर्म किया।
उसके बाद बच्चा घर लौटा और उसने परिजनों को आपबीती बताई। उसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत साहा पुलिस को दी थी। इसी मामले में अदालत ने सभी तथ्यों और सुबूतों का अवलोकन करने के बाद दोषी युवक को सात साल की कैद और बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।