माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला। जाली नोट बदलने के आरोपी रेलवे कर्मचारी देवेन्द्र यादव की नियमित जमानत याचिका मंजूर कर ली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की अदालत ने आरोपी को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। यह मामला 3 दिसंबर 2025 का है, जब अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के कमर्शियल विभाग में कार्यरत पिंटू कुमार की शिकायत पर जीआरपी थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी।
शिकायत के अनुसार, टिकट खिड़की नंबर 3 पर तैनात देवेन्द्र सिंह पर आरोप था कि उन्होंने यात्रियों से असली 500 का नोट लेकर उसे जाली नोट से बदल दिया। जब यात्रियों ने विरोध किया तो उनसे दूसरा नोट मांगा गया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता 53 वर्षीय व्यक्ति है। कई वर्षों से रेलवे में सेवाएं दे रहा है। उनका पिछला रिकॉर्ड पूरी तरह साफ है और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। दूसरी ओर, सरकारी वकील ने जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं और बाहर आने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नोट किया कि आरोपी से अब कोई रिकवरी शेष नहीं है और जांच पूरी हो चुकी है। अदालत ने शर्तों के साथ देवेन्द्र यादव को नियमित जमानत दे दी।