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Ambala News: अवैध वसूली करने वाले रेलवे ठेकेदार का ठेका रद्द

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- रेलवे ने लगाया था 20 हजार रुपये का जुर्माना, अदा न करने पर की कार्रवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। रेलवे ने यात्रियों से अधिक वसूली करने के मामले में कैंट स्टेशन पर संचालित पार्सल पैकिंग अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। इसमें मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक को यात्रियों से पैकिंग के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत मिली थी। इन शिकायतों के आधार पर ठेकेदार मैसर्स देवी एंटरप्राइजेज-रायबरेली पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। लंबे समय तक इस जुर्माने की राशि का भुगतान न करने और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए रेलवे ने यह कदम उठाया है।
जब्त होगी सुरक्षा राशि, ढांचा हटाने के निर्देश
रेलवे ने ई-ऑक्शन के मानक अनुबंध शर्तों की धारा 18.1 का हवाला देते हुए ठेका रद्द किया है। इसके तहत ठेकेदार की सिक्योरिटी राशि को जब्त किया गया है जोकि लगभग 30 हजार रुपये के करीब है। ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं कि वह स्टेशन परिसर से अपना सारा सामान और ढांचा तुरंत हटा ले और काम को तत्काल प्रभाव से बंद कर दे। नियमों के मुताबिक ठेकेदार के पास अभी एक विकल्प शेष है। यदि वह इस कार्रवाई के विरुद्ध अपना पक्ष रखना चाहता है, तो वह 30 दिनों के भीतर मंडल रेल प्रबंधक के समक्ष अपील दायर कर सकता है।
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अवैध वसूली और जुर्माना न जमा करवाने पर पार्सल पैकिंग का ठेका रद्द कर दिया गया है। अभी ठेकेदार के पास जवाब देने का समय है, अगर वो समय पर जवाब नहीं देता तो फिर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए नए ठेके की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
- एनके झा, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, अंबाला मंडल
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