अंबाला छावनी के मारवाह पैलेस में बैठक करते प्रॉपर्टी डीलर
- फोटो : Ambala
अंबाला। प्रॉपर्टी डीलरों की एक बैठक सोमवार को एक निजी पैलेस में हुई। इस मौके पर छावनी के तहसीलदार और डीटीपी की ओर से नियमित कॉलोनियों पर भी धारा 7-ए लागू किए जाने को गलत और गैरकानूनी बताया गया। इस अवसर पर चेयरमैन अशोक गोयल ने कहा कि छावनी के तहसीलदार और डीटीपी द्वारा नियमित कॉलोनियों पर भी धारा 7-ए लागू करना सरासर गलत व गैरकानूनी है।
प्रधान महिंद्र सेठी ने कहा कि छावनी के तहसीलदार द्वारा जानबूझकर रजिस्ट्री व तहसील के अन्य कार्यों में बाधा उत्पन्न करना निंदनीय है। ओंकार सिंह ने कहा कि प्रॉपर्टी डीलरों से धक्काशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रॉपर्टी डीलर सरकार को राजस्व देने वालों में से एक हैं। बैठक में उपस्थित सदस्यों में से राजेश चोना को एकता विहार, दीपक गुप्ता को बनारसी दास मिल, प्रभु प्रेम पुरम से अनिल लांबा, महेश नगर से राजीव अरोड़ा, बब्याल से डिंपल, दयाल बाग से अनिल मल्होत्रा, डिफेंस कॉलोनी से अश्वनी डांग, खुड्डा से कृष्ण राणा, रानी बाग से निशांत कुमार और सदर बाजार से संजीव कुमार को जोन प्रधान बनाया गया। इस अवसर पर सुनील सेठी, संजीव जैन, अनिल लांबा, राजेश चोना, सौरभ कुमार, विनीश खन्ना, राजेश डडवाल, शेरी सिंह, अरविंद अग्रवाल, वीरेंदर पाहवा, सुमित चौहान, अरुण वशिष्ठ, परीक्षित शर्मा, राजीव दुग्गल, अनिल मल्होत्रा आदि मौजूद रहे।