अंबाला सिटी। अदालत और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश का पालन करते हुए जिले में 20 अक्तूबर से लेकर 31 जनवरी तक पटाखे बनाने, बेचने और जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। ये जानकारी उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने दी।
उन्होंने कहा कि इन आदेश के अनुसार केवल ग्रीन पटाखों का प्रयोग दीपावली, क्रिसमस, नववर्ष, गुरु पर्व व अन्य त्योहार पर निर्धारित समय अवधि के लिए छूट प्रदान की जाएगी। यह प्रतिबंध 20 अक्तूबर से 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। इस अवधि के दौरान दीपावली, गुरु पर्व व अन्य महोत्सव पर रात्रि 8 से रात्रि 10 बजे तक केवल ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी। क्रिसमस और नववर्ष पर भी ग्रीन पटाखे रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक चलाए जा सकेंगे। उन्होंने लोगों से यह भी अपील की है कि वह ग्रीन पटाखों का ही प्रयोग करें। संवाद