अंबाला सिटी। एडीजे मनपाल रमावत की पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग को अगवा करने के मामले की एक दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनवाई है। दोषी पर 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
जुर्माना नहीं भरने पर छह माह की सजा और काटनी होगी। दो वर्ष पहले इस संबंध में थाना बलदेव नगर क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया था। आरोपी नाबालिग के पिता का दोस्त ही था और नाबालिग के घर आता जाता था। वर्ष 2023 में 20 नवंबर को नाबालिग के पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी बेटी घर से लापता हो गई है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। दो दिन बाद 22 नवंबर को ही बेटी घर पर वापस आ गई थी। जिसका मेडिकल करवाया गया। बाद में पता चला कि आरोपी ही उसे अपने साथ ले गया था। संवाद