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Ambala News: अब चुनावी जनसभा के लिए लेनी होगी इजाजत

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अंबाला। विधानसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन रविवार को उपायुक्त कार्यालय में किया। इसकी अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी और डीसी पार्थ गुप्ता ने की।
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उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करना सभी का दायित्व है। आदर्श आचार संहिता की अनुपालना करके चुनाव का बेहतर तरीके से सफलतापूर्वक आयोजन करवाया जा सकता है। प्रतिनिधियों को स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग की जो हिदायतें हैं, उनकी शत-प्रतिशत अनुपालना सभी को सुनिश्चित करनी है।
16 अगस्त दोपहर तीन बजे के बाद जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और यह आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक जारी रहेगी। प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के तहत जनसभा के लिए इजाजत लेनी होगी, बिना इजाजत के कोई भी जनसभा नहीं होगी, जो स्थान चिह्नित किए गए हैं, वहीं पर जनसभाएं होंगी।
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रैली के लिए भी स्थान निर्धारित किए जा रहे हैं। कोई भी प्रत्याशी सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करेगा। लाउडस्पीकर के लिए भी परमिशन लेनी होगी। किसी भी तरह का हूटर, सायरन, पटाखे बजाना आचार संहिता की उल्लंघना है, इसका ध्यान रखा जाए। जो भी वाहन चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग में लाई जाएगी, उसकी इजाजत लेनी होगी।
इस संबंधी स्लिप वाहन के आगे और पीछे चस्पा होनी चाहिए। बैठक में यह भी बताया कि मतदान के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाएगा। स्टार कैंपेन संबंधित जो भी स्टार प्रचारक हैं, उसकी जानकारी देनी होगी। चुनाव आयोग की हिदायत अनुसार यदि स्टार प्रचारक बाहरी क्षेत्र का है, तो उसे मतदान से 48 घंटे पहले विधानसभा क्षेत्र को छोड़ना होगा।
धार्मिक स्थल पर नहीं होगा प्रचार
चुनाव आयोग की हिदायतों की अनुपालना के तहत कोई भी राजनैतिक दल धर्म, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि में प्रचार नहीं कर सकता। स्कूल, कॉलेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों में रैली या प्रचार संबंधी परमिशन नहीं दी जाएगी। राजनैतिक दल के प्रतिनिधि यह भी सुनिश्चित करें कि प्रचार के दौरान चुनाव में प्रत्याशी पर व्यक्तिगत टिप्पणी या छींटाकशी न करें। सुविधा एप के माध्यम से परमिशन दी जाएगी और इसके लिए 48 घंटे पहले आवेदन करना हैं। उन्होंने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को यह भी कहा कि जहां पर भी रैली करेंगे उस स्थान, वहां पर कितने लोग, शामियाना, लाउड स्पीकर या अन्य जो भी कार्य होंगे उसकी रूप रेखा बारे संबंधित आरओ को जानकारी देंगे। प्रचार के लिए जो भी वाहन इस्तेमाल होंगे उसकी परमिशन लेना अनिवार्य हैं।
चुनाव से दो दिन पहले तीन वाहनों की अनुमति

चुनाव से दो दिन पहले तीन वाहनों की अनुमति होगी। नामांकन भरने के लिए जो भी प्रत्याशी रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में आएगा, वो यह सुनिश्चित करेगा कि 100 मीटर पहले ही जो भी उसके साथ लोग या प्रचार संबंधी वाहन हैं, उसे वहीं पर खड़ा करना सुनिश्चित करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्याशी जो भी अपने चुनाव संबंधी कार्यालय खोलेगा, उसकी भी परमिशन लें। लाउड स्पीकर की जो परमिशन होगी, उसके तहत समय सीमा जैसे सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद प्रचार नहीं होगा। 85 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए चुनाव आयोग की हिदायतों के तहत उसके घर पर ही जाकर फार्म 12 डी के तहत वोट डलवाई जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। डीसी ने यह भी कहा कि राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि यह भी ध्यान रखें कि वोटर संबंधी जो स्लिप है,वो अगर बांटे तो प्लेन कागज पर ही हो, उस पर किसी तरह का पार्टी विशेष का निशान या रंग नहीं होना चाहिए। बीएलओ के माध्यम से सभी मतदाताओं को वोटर संबंधी स्लिप बांटी जाएगी।
राजनीतिक प्रतिनिधियों को कराएंगे ट्रेनिंग

प्राइवेट भवन या वाहन पर जो प्रचार सामग्री चस्पा होगी, उसके लिए भी निर्धारित मापदंडों की पालना करनी होगी। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पार्थ गुप्ता ने कहा कि हम सबको चुनाव आयोग की हिदायतों की अनुपालना करते हुए सौहार्द वातावरण में निष्पक्ष व पारदर्शिता तरीके से चुनाव का सफलता पूर्वक आयोजन करवाना है। विधानसभा चुनाव के तहत जिला में 968 बूथ बनाए गए हैं। संबंधित राजनैतिक प्रतिनिधि भी इन बूथों का निरीक्षण कर लें यदि वहां पर कोई आवश्यक व्यवस्था की जानी है, तो उसे बेहतर समन्वय के साथ किया जा सकेगा। एमसीएमसी की हिदायतों की जो बुकलेट है, वो भी राजनैतिक दलों के प्रतिधिनियों को उपलब्ध करवा दी जाएगी।
फार्म-7 व फार्म-8 को अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि को यह भी कहा कि प्रशासन का चुनाव से जुड़े हर कार्य में सहयोग करें ताकि सभी के सहयोग से चुनाव का सफलतापूर्वक आयोजन करवाया जा सकें। बताया कि सुविधा एप की ट्रेनिंग भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को मंगलवार को करवा दी जाएगी। इस मौके पर एसडीएम एवं आरओ अंबाला सिटी दर्शन कुमार, एसडीएम एवं आरओ अंबाला छावनी सतिन्द्र सिवाच, एसडीएम एवं आरओ बराड़ा अश्विनी मलिक, एसडीएम एवं आरओ नारायणगढ़ यश जालुका, नगराधीश विश्वजीत सिंह, जिला चुनाव तहसीलदार संदीप कुमार के साथ विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि व अन्य मौजूद रहे।
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