अंबाला सिटी। अंबाला की विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) बनाम गुरप्रताप सिंह मान मामले में आरोपी गुरप्रताप सिंह मान के खिलाफ ओपन एंडेड गैर-जमानती वारंट जारी करने की अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने विशेष लोक अभियोजक के बयान के आधार पर यह फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि वे इस आवेदन पर जोर नहीं दे रहे हैं। ईडी ने गुरप्रताप सिंह मान सहित कई आरोपियों के खिलाफ पहले ही एक पूरक शिकायत दाखिल कर दी थी।
गुरप्रताप सिंह मान यमुनानगर की खनन कंपनी से जुड़े हुए हैं। ईडी खनन से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए गुरप्रताप सिंह को बुला रही थी, पर उनके द्वारा एजेंसी को सहयोग नहीं किया जा रहा था। इसीलिए ईडी की तरफ से लोक अभियोजक तरुण ने ईडी की विशेष अदालत में गैर जमानती वारंट जारी करने का आवेदन किया था, पर कोर्ट में सुनवाई से पहले ही आरोपी पेश हो गए ऐसे में कोर्ट ने आवेदन को खारिज कर दिया।
यह था पूरा मामला
यमुनानगर में अवैध खनन और मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी ने पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और अन्य खनन कारोबारियों पर कार्रवाई की थी। ईडी ने अवैध खनन, पर्यावरणीय नियमों में एनजीटी के निर्देश के उल्लंघन और धोखाधड़ी समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। इसी मामले में गुरप्रताप सिंह का भी नाम सामने आया था, उनके साथ इस मामले में दिलबाग सिंह, अंगल सिंह मक्कड़ का नाम भी शामिल था।