अंबाला। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नगर परिषद अंबाला सदर के लिए तीन मनोनीत सदस्यों की अधिसूचना जारी की है। इसमें अंबाला सदर से मदन लाल शर्मा, बीएस बिंद्रा और जसबीर सिंह जस्सी, बराडा नगरपालिका समिति में बलजिंदर सिंह और सोहन लाल प्रजापत जबकि नारायणगढ़ नगरपालिका समिति में सुरजीत सिंह और संजीव कौशिक को मनोनीत सदस्य बनाया गया है।
शपथ ग्रहण का नहीं प्रावधान
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट एवं म्युनिसिपल कानून के जानकार हेमंत कुमार ने बताया कि नगर निकाय में मनोनीत सदस्य सदन की किसी भी बैठक, चाहे सामान्य या विशेष, में वोट नहीं डाल सकेंगे। वहीं वह वरिष्ठ डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। इसके अतिरिक्त चूंकि मनोनीत सदस्यों को वोटिंग अधिकार नहीं है, इसलिए उन्हें नगर परिषद की विभिन्न कमेटियों (समितियों ) का सदस्य भी नहीं बनाया जा सकता है। जबकि निर्वाचन नियमों में मनोनीत सदस्यों की शपथ ग्रहण का भी कोई प्रावधान या उल्लेख नहीं है।
मिलेगा मानदेय
नगर निगम के मनोनीत सदस्य को प्रतिमाह 15 हजार रुपये, नगरपालिका परिषद में मनोनीत सदस्य को प्रतिमाह 12 हजार रुपये जबकि नगरपालिका समिति में मनोनीत सदस्य को प्रतिमाह आठ हजार रुपये मानदेय प्राप्त होता है, हालांकि इस संबंध में सारा खर्चा हरियाणा सरकार के खजाने से नहीं बल्कि संबंधित नगर निकाय के फंड में से ही किया जाएगा।