नगर पालिका चुनावों के तहत शुक्रवार शाम को प्रचार अभियान थम गया। मतदान 22 मई को है और अब प्रत्याशियों की किस्मत वोटरों के हाथों में है। प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने जमकर प्रचार किया, जबकि प्रशासन ने भी दावा किया है कि रविवार को होने वाली वोटिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पंद्रह वार्डों वाली इस नपा के वार्ड छह में सर्वसम्मति हो चुकी है, जबकि अब चौदह वार्डों में चुनाव होंगे।
नपा के चौदह वार्डों के 51 उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार शुक्रवार शाम को बंद हो गया। प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने सुबह सवेरे ही अपनी टीम को मैदान में उतार दिया, ताकि प्रचार के लिए समय अधिक मिल सके। हालांकि सुबह डोर टू डोर ही रहा, लेकिन जैसे जैस दिन बढ़ता गया, उसी तरह यह प्रचार अभियान तेज धूप में भी चलता रहा। प्रचार बेशक खत्म हो गया है, लेकिन अब दो-तीन लोगों की टीमें डोर टू डोर जाकर प्रत्याशी के लिए वोट मांग रही हैं।
15953 वोटर करेंगे फैसला
नपा के चौदह वार्डों में बचे 51 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 15953 उम्मीदवार करेंगे। हालांकि नारायणगढ़ नगर पालिका के पंद्रह वार्डों में 17203 वोटर हैं। वार्ड छह में सहमति बनने के बाद यहां पर वोटिंग नहीं होगी, जबकि इस वार्ड के 1250 वोटर वोटिंग नहीं करेंगे। खास बात यह है कि इन चौदह वार्डों में पुरुष वोटरों की संख्या जहां 8183 है, वहीं महिला वोटरों की संख्या 7770 है।
इन पहचान पत्रों से भी दे सकेंगे वोट
एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी रुचि सिंह ने बताया कि नगरपालिका चुनाव के मतदान के समय अपने पहचान पत्र प्रस्तुत करने होंगे। यदि किसी मतदाता के पास मतदान के समय फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड), केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या किसी अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी की ओर से जारी किए गए सेवा पहचान पत्र, किसी अनुसूचित बैंक या डाकघर में खोले गए खाते की फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र,
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त नि:शक्त प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त सशस्त्र लाइसेंस, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज जैसे कि पट्टा, रजिस्टर्ड डीड आदि, पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक की विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, राशन कार्ड या पीठासीन अधिकारी की संतुष्टि लायक मतदाताओं की पहचान सिद्ध करने वाला इसी प्रकार का फोटोयुक्त अन्य दस्तावेज, पासपोर्ट तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करके अपनी पहचान सिद्ध कर मतदान में भाग ले सकता है।