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चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख : एसडीएम

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नारायणगढ़। लोकतंत्र में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव होना जरूरी है और इसके लिए राजनैतिक दलों, उम्मीदवारों, अधिकारियों / कर्मचारियों और आमजन का सहयोग बेहद जरूरी है।
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उक्त जानकारी हरियाणा विधानसभा चुनाव-2024 में विधानसभा क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लगाए सामान्य पर्यवेक्षक नर सिंह पवार (आईएएस) ने दी। वो मंगलवार को लघु सचिवालय के कान्फ्रेंस हॉल में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और उनके चुनाव एजेंटों को जरूरी दिशानिर्देश दे रहे थे।
बैठक में पुलिस ऑब्जर्वर पी प्रकाश (आईपीएस), एसडीएम एवं नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आरओ शाश्वत सांगवान ने भी चुनाव प्रक्रिया एवं आदर्श आचार संहिता की पालना से संबंधित जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि इस बार विधानसभा आम चुनाव के लिए प्रति उम्मीदवार चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये है। इस अवसर पर पुलिस ऑब्जर्वर पी प्रकाश (आईपीएस) ने कहा कि राजनैतिक दल व उम्मीदवार तथा आमजन चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में न लें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।
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उन्होंने कहा कि शांति पूर्ण तरीके से भय रहित वातावरण में चुनाव करवाना पुलिस एवं सुरक्षा बलों का प्रथम कर्तव्य है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देकर उनकी डयूटी लगाई गई और टीमों को गठन प्रशासन द्वारा किया गया है। इस अवसर पर एसडीएम एवं आरओ शाश्वत् सांगवान ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा सी-विजल एप बनाई गई है। इस एप के माध्यम से कहीं पर यदि आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना होती है तो 100 मिनट के अंदर संबंधित शिकायत का निपटान किया जाता है।
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