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Ambala News: राजा पार्क में अवैध रूप से बन रही 6 मंजिल व्यावसायिक इमारत सील

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अंबाला छावनी के राजा पार्क में बिना अनुमति के बन रही इमारत को सील करते नप कर्मचारी। नप
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अंबाला। नगर परिषद अंबाला सदर ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरु कर दी है। इस कड़ी में वीरवार को नगर परिषद की टीम ने जगाधरी रोड स्थित राजा पार्क में एक निर्माणाधीन व्यावसायिक इमारत को सील कर दिया। यह कार्रवाई हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 208(ए) के तहत अमल में लाई गई। यह निर्माण 200 वर्ग गज के क्षेत्र में भूतल से लेकर 5वीं मंजिल तक एक व्यावसायिक इमारत के रूप में किया जा रहा था।
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कारण बताओ नोटिस का नहीं दिया जवाब
नगर परिषद के अनुसार, राजा पार्क निवासी अमित लगभग 200 वर्ग गज के प्लॉट पर बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के भूतल से लेकर पांचवीं मंजिल तक निर्माण कार्य करवा रहे थे। इस संबंध में विभाग द्वारा 2 जनवरी 2026 को एक कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। इस दौरान उन्हें काम रोकने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन नोटिस के बावजूद न तो निर्माण कार्य रोका गया और न ही भवन मालिक की ओर से कोई संतोषजनक जवाब या बिल्डिंग प्लान प्रस्तुत किया गया। इस लापरवाही के चलते नगर परिषद ने विभागीय आदेशों के तहत इमारत को सील कर दिया।

शिकायत मिली थी बिना प्रशासनिक अनुमति व नक्शे के राजा पार्क में 6 मंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में संबंधित व्यक्ति को शो-कॉज नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसलिए नियमानुसार कार्रवाई करते हुए वीरवार को निर्माणाधीन इमारत को सील कर दिया गया।
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- देवेंद्र नरवाल, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सदर, अंबाला।
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