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Ambala News: 13,456 से कम वोट मिले तो मेयर प्रत्याशी की जमानत होगी जब्त

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अंबाला सिटी। नगर निगम के तीसरे आम चुनाव के लिए रविवार को हुए मतदान के बाद अब सबकी नजरें परिणामों और प्रत्याशियों के भाग्य पर टिकी हैं। सिटी निवासी हेमंत कुमार ने बताया कि मेयर पद के उम्मीदवारों को अपनी जमानत बचाने के लिए कम से कम 13,456 (कुल वैध मतों का 12.5 प्रतिशत) से अधिक वोट हासिल करने होंगे। इस बार मेयर पद के लिए भाजपा की अक्षिता सैनी, कांग्रेस की कुलविंदर कौर और निर्दलीय सोनिया चौधरी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। निगम क्षेत्र के 1,98,224 मतदाताओं में से 1,07,651 ने वोट डाले हैं। हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियमावली, 1994 के अनुसार, विजयी उम्मीदवार को छोड़कर अन्य सभी प्रत्याशियों को कुल वैध मतों का 1/8 हिस्सा (12.5 प्रतिशत) प्राप्त करना अनिवार्य है, अन्यथा उनकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी।
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नोटा को लेकर नया नियम

हेमंत ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के 7 अप्रैल के आदेशानुसार, यदि नोटा को सर्वाधिक वोट मिलते हैं, तब भी चुनाव रद्द नहीं होगा। ऐसी स्थिति में नोटा के बाद दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाएगा। साथ ही, जमानत बचाने के लिए जरूरी 12.5 प्रतिशत वोटों की गणना में नोटा के मतों को शामिल नहीं किया जाएगा।
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