अंबाला सिटी। सेक्टर-7 पंचायत भवन के सामने हजरत बाबा पीर बहेड़े शाह से जेसीबी चलाकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने 8 मरले जगह से अतिक्रमण हटवाया। मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। टीम ने करीब आधे घंटे तक कार्रवाई की। एचएसवीपी से जेई गुरनाम सिंह ने बताया कि एचएसवीपी की 8 मरले जगह पर कब्जा किया गया था। यह कब्जा हटवाया गया है, बाकी 2 मरले जगह पीर के नाम पर है, उसे छोड़ दिया गया है। पीर मजार संचालकों ने आश्वासन दिया है कि वह छत के बचे हिस्से को खुद हटाएंगे। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए एचएसवीपी की ओर से नोटिस दिया गया था, लेकिन इस नोटिस के बाद पीर मजार संचालक कोर्ट चले गए थे। वह सेशन कोर्ट व हाइकोर्ट से केस हार चुके हैं और विभाग की अपील के बाद भी अतिक्रमण को नहीं हटाया गया, इसके बाद यह कार्रवाई की गई।
वहीं, हजरत बाबा पीर बहेड़े शाह के गद्दीनशीन अकबर अली ने बताया कि अभी उनका सिविल कोर्ट में केस चल रहा है। उन्होंने हाइकोर्ट में पिटीशन डाली थी। हाइकोर्ट ने एचएसवीपी को केस भेजा था, लेकिन एचएसवीपी की ओर से उनका केस खारिज कर दिया गया। उन्हें इसको लेकर हाइकोर्ट में अपील डालनी थी, लेकिन उससे पहले ही एचएसवीपी ने कार्रवाई कर दी। अतिक्रमण हटाने के लिए उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया।
बचे हुए कब्जे पर अदालत में याचिका डाली जाएगी : मोहित
विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री मोहित अहलूवालिया ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष दिनेश कांत जिंदल, संरक्षक एडवोकेट संदीप सचदेवा और अन्य कार्यकर्ता लगातार प्रशासन से बार-बार संपर्क करके यह आग्रह कर रहे थे कि इस मामले पर जल्द कार्रवाई की जाए, लेकिन मजार संचालकों की ओर से गुमराह करने की वजह से प्रशासन इस पर कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब यहां कार्रवाई की गई है।
उन्होंने बताया कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से बनाई गई एक्शन कमेटी में अधिवक्ता संदीप सचदेवा, विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यश प्रकाश, विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री संजय बत्रा, जिला संगठन मंत्री विकास बिश्नोई और नगर अध्यक्ष राकेश खन्ना शामिल है, जल्द ही इस विषय पर आगे की कार्रवाई को लेकर चर्चा करेंगे और बचे हुए अतिक्रमण पर अदालत में याचिका डाली जाएगी और अतिक्रमण को पूर्ण रूप से हटवाया जाएगा। वहीं, पिछले वर्ष यहां से अतिक्रमण हटाने को कार्रवाई करने के लिए पिछले वर्ष विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन करके हिसार हाईवे को 12 नवंबर 2024 को जाम किया था, जिसके बाद अंबाला प्रशासन हरकत में आया था और 19 नवंबर 2024 को अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई गई थी। अब फिर करीब एक वर्ष बाद कार्रवाई की गई है।
सेक्टर-सात में अतिक्रमण हटाने के दौरान जानकारी देते हुए अधिवक्ता संदीप सचदेवा व अन्य। प्रवक्ता