अंबाला सिटी। मंगेतर से शारीरिक संबंध बनाकर शादी से मुकरने वाले जगाधरी की राजेश कॉलोनी के बालकिशन उर्फ राहुल को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है। दो दिन पूर्व अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश बंसल की कोर्ट ने उसे दोषी करार देकर बुधवार के लिए सजा पर फैसला सुरक्षित रखा था। 10 हजार का जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया है।
तलाकशुदा बताकर उसने पीड़िता से शादी का प्रस्ताव रखा था। रिश्तेदारों की मौजूदगी में सगाई भी हुई थी। बाद में पहली पत्नी के साथ रहने लगा, विरोध करने पर धमकी दी थी। अप्रैल, 2017 में महिला थाने में दर्ज दुष्कर्म के केस की घटना में पुलिस, पीड़िता, परिवार, डॉक्टर समेत 15 गवाहियां हुई। फैसले के बाद वापस सेंट्रल जेल भेज दिया गया। शहर व छावनी के दो होटलों में अवैध संबंध बनाए गए थे। दोषी करार देने से पूर्व अभियोजन व बचाव पक्ष ने उसके कसूरवार और बेकसूर होने के तर्क रखे थे।
यह है पूरा घटनाक्रम
4 फरवरी, 2017 को दर्ज केस में 25 जून, 2016 को पीड़िता की बाल किशन से मुलाकात हुई। उसने तलाकशुदा बता शादी का प्रस्ताव रखा। दोनों परिवारों की सहमति से 22 मई 2017 को शादी तय रखी गई।
सगाई हो गई। 19 मार्च को पीड़िता को बहला-फुसलाकर लाए बाल किशन शहर बंद फाटक के पास एक होटल में उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए। शादी की तारीख 29 सितंबर कर दी गई। मई में दोषी ने छावनी के होटल में दोबारा संबंध बनाए। 12 अगस्त को शादी की तैयारियों के बारे में बात करने आए परिवार को शादी से इंकार कर दिया। बताया कि वह पहली पत्नी के साथ रहने लगा था।
संगाई के बाद मंगेतर से शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी से इंकार करने पर बालकिशन को दस साल की कैद के अलावा 10 हजार जुर्माना लगाया गया है। एएसजे कोर्ट ने इसी को आधार माना कि उसे धोखे से सगाई और फिर शारीरिक शोषण नहीं करना चाहिए था।
-जंग बहादुर, डीडीए, एडीजे कोर्ट।